बिलासपुर: जिले में किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों का सतत निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षकों द्वारा भंडारित बीजों के नमूने लेकर उन्हें प्रमाणीकरण हेतु प्रयोगशाला भेजा जाता है। सहकारी समितियों में अमानक बीज पाए जाने पर कार्रवाई
इन समितियों में अमानक बीज मिले
निरीक्षण के दौरान निम्न सहकारी समितियों में अमानक बीज पाए गए:
- सहकारी समिति घुरू – 20.00 क्विंटल गेहूं बीज
- सहकारी समिति टिकारी – 13.40 क्विंटल गेहूं बीज
- सहकारी समिति रानीगांव – 5.60 क्विंटल गेहूं बीज
- सहकारी समिति कोटा – 73.20 क्विंटल चना बीज
बीजों पर तत्काल प्रतिबंध
अमानक बीजों का छत्तीसगढ़ राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा विश्लेषण किया गया, जिसमें वे गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कुल 112.2 क्विंटल गेहूं और चना बीज के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
उप संचालक कृषि श्री पी.डी. हथेश्वर ने बीज गुण नियंत्रण अधिनियम 1983 के तहत खंड 11 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। सहकारी समितियों में अमानक बीज पाए जाने पर कार्रवाई
किसानों के हित में सख्त कार्रवाई
यह निरीक्षण अभियान सुनिश्चित करता है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराए जाएं और अमानक कृषि आदान की बिक्री पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए।