रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों को दिए जाने वाले आरक्षण में संशोधन किया है। अब राज्य में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग उम्मीदवारों को 1 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा भर्ती में बड़ा बदलाव: दिव्यांगों को मिलेगा 1% आरक्षण…
दिव्यांग आरक्षण में संशोधन पर अधिसूचना जारी
राज्य सरकार की ओर से इस संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बदलाव का उद्देश्य न्यायिक सेवा में अधिक समावेशिता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा भर्ती में बड़ा बदलाव: दिव्यांगों को मिलेगा 1% आरक्षण…
कौन होंगे लाभार्थी?
न्यायिक सेवा भर्ती में निम्नलिखित श्रेणियों के दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ मिलेगा:
- शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्ति
- दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले व्यक्ति
- सुनने में अक्षम व्यक्ति
- अन्य प्रकार की दिव्यांगता वाले योग्य उम्मीदवार
दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बढ़े अवसर
इस बदलाव से राज्य की न्यायिक सेवा में दिव्यांग उम्मीदवारों को अधिक अवसर मिलेंगे और उन्हें मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिलेगा। यह कदम राज्य में समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।