बिलासपुर : छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के धूमा गांव में स्थित भाटिया वाइन फैक्ट्री के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए मामले की निगरानी के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है। आरोप है कि फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल और दूषित पानी बिना शोधन के सीधे शिवनाथ नदी में छोड़ा जा रहा था। इससे हजारों मछलियों की मौत हुई और स्थानीय लोगों में चर्म रोग जैसी समस्याएं सामने आईं। Liquor News: शराब फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल नदी में, हाईकोर्ट ने जांच टीम बनाकर निगरानी का दिया आदेश
शराब फैक्ट्री का प्रदूषण: जानें पूरा मामला
- प्रदूषण की शिकायत:
- भाटिया वाइन फैक्ट्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण मापदंडों का उल्लंघन किया गया।
- बिना शोधन के वेस्ट मटेरियल को शिवनाथ नदी में छोड़ा गया।
- हाईकोर्ट का हस्तक्षेप:
- मीडिया रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने मामले को गंभीरता से लिया।
- जनहित याचिका (PIL) के रूप में इसे रजिस्टर कर, कलेक्टर, पर्यावरण संरक्षण मंडल और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया। Liquor News: शराब फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल नदी में, हाईकोर्ट ने जांच टीम बनाकर निगरानी का दिया आदेश
ACB रिपोर्ट और कोर्ट की निगरानी टीम
- पर्यावरण संरक्षण मंडल ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री से होने वाला प्रदूषण कम हुआ है।
- इस पर हाईकोर्ट ने टीम बनाकर मामले की सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। Liquor News: शराब फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल नदी में, हाईकोर्ट ने जांच टीम बनाकर निगरानी का दिया आदेश
अगली सुनवाई की तारीख
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी 2025 की तारीख निर्धारित की है।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
- शिवनाथ नदी में प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।
- फैक्ट्री पर निगरानी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। Liquor News: शराब फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल नदी में, हाईकोर्ट ने जांच टीम बनाकर निगरानी का दिया आदेश
पर्यावरण पर असर और जनहित का मुद्दा
- दूषित पानी से मछलियों की मौत और जल प्रदूषण का मुद्दा गंभीर है।
- स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ा है। Liquor News: शराब फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल नदी में, हाईकोर्ट ने जांच टीम बनाकर निगरानी का दिया आदेश