रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। 20 जनवरी 2025 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया के समाप्त होने तक लागू रहेगी।
आयोग ने सरकारी, अर्ध-सरकारी और केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
निर्वाचन अवधि में अवकाश पर रोक: जानें विस्तृत निर्देश
- अवकाश पर सख्ती:
निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित रहेंगे। - अनुमति आवश्यक:
कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। - अनुमति के बिना अनुपस्थिति:
यदि कोई कर्मचारी अनुमति के बिना अवकाश पर जाता है या मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है, तो इसके लिए संबंधित जिला प्रमुख/नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। - आदर्श आचरण संहिता लागू:
चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। यह सुनिश्चित करेगी कि निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रहे।
आदेश का प्रभाव और पालन का महत्व
यह आदेश सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन कार्य में अधिकारी-कर्मचारी पूरी तरह से उपलब्ध और तत्पर रहें। साथ ही, चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा न आए।
महत्वपूर्ण जानकारी
- आदेश लागू होने की तिथि: 20 जनवरी 2025
- आदर्श आचरण संहिता समाप्ति: निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक
- प्रभावित कर्मचारी:
- शासकीय
- अर्द्ध-शासकीय
- केंद्रीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी