महासमुंद : छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है। इस नई समय-सारणी के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे इसे ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रक्रिया को नियमानुसार संपन्न करें। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25: आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी…
आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी:
नई समय-सारणी के अनुसार, जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के आरक्षण की सूचना का प्रकाशन 3 जनवरी 2025 को शुक्रवार को किया जाएगा। इसके बाद, 08 जनवरी 2025 (बुधवार) से लेकर 10 जनवरी 2025 (शुक्रवार) तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। कलेक्टरों को 10 जनवरी 2025 तक इस संबंध में सभी जानकारी संचालक पंचायत को प्रेषित करनी होगी। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25: आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी…
जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण:
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना भी 3 जनवरी 2025 को प्रकाशित की जाएगी, और आरक्षण प्रक्रिया को 11 जनवरी 2025 (शनिवार) तक पूरा कर लिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25: आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी…
प्रमुख बिंदु:
- त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के लिए आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी।
- 3 जनवरी 2025 को आरक्षण सूचना का प्रकाशन।
- आरक्षण प्रक्रिया 10 जनवरी 2025 तक पूरी करने का निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25: आरक्षण प्रक्रिया की नई समय-सारणी जारी…